रिटायरमेंट के बाद लोगों को आर्थिक रूप से समस्याएं ना हो इसके लिए पहले ही इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। अधिकतर लोग रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा जारी स्कीम में पैसे निवेश करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी (LIC) के साथ मिलकर सरकार Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) यह स्कीम चला रही है। इसका लाभ परिवार के एक से अधिक सदस्य ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों इस योजना में निवेश कर रिटायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कैसे अप्लाई करें इसके बारे में जरूर जान लें।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana का लाभ 60 वर्ष की उम्र होने के बाद उठा सकते हैं। इसमें निवेश करने की कोई निर्धारित आयु नहीं है। यह एक तरह का बीमा पॉलिसी और पेंशन स्कीम है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम ऑपरेट कर रही है। शुरुआती समय में इसमें केवल 4 मई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच ही पैसे निवेश कर सकते थे। लेकिन अब इस स्कीम की समय अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। रिटायरमेंट लेने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी यह राशि निवेश के ऊपर निर्भर करेगी।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में कितना निवेश कर सकते हैं इसकी कोई निर्धारित रकम नहीं है। लेकिन अधिकतम 1500000 रुपये तक निवेश किया जा सकता है। इससे इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana से जीएसटी पर छूट ले सकते हैं। इसमें निवेश कर अपने अनुसार जरूरत पड़ने पर मासिक और सालाना पेंशन का लाभ लेना काफी आसान है। हर महीने 1000 पेंशन लेने के लिए कम से कम 1.62 लाख रुपये निवेश करें। इसमें 15 लाख रुपये निवेश कर अधिकतम 9250 रुपये पेंशन ले सकते हैं।
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